
होली पर्व पर 14 मार्च को रहेगा शुष्क दिवस, कलेक्टर अजीत वसंत ने जारी किए सख्त आदेश
कोरबा(छत्तीसगढ़ टाइम्स 24×7) होली पर्व के मद्देनज़र जिले में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर अजीत वसंत ने 14 मार्च 2025 (शुक्रवार) को शुष्क दिवस घोषित किया है। इस दौरान जिले की सभी देशी-विदेशी मदिरा दुकानें, कम्पोजिट मदिरा दुकानें, एफ.एल.3 बार और मद्य भंडारगृह पूर्णतः बंद रहेंगे।
कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह निर्णय लिया है। आदेश के अनुसार, इस अवधि में किसी भी प्रकार की शराब बिक्री, वितरण या सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
कड़ी कार्रवाई के निर्देश
प्रशासन ने सख्त हिदायत दी है कि कोई भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संबंधित विभागों को भी निर्देशित किया गया है कि आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।
होली के दौरान अमन-शांति बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि वे नियमों का पालन करें और होली के पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं।

Cheaf Editor of Chhattisgarhtimes 24×7