
रायपुर में 5 पावन पर्वों पर मांस-मटन बिक्री रहेगी पूर्णतः प्रतिबंधित, महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर आदेश जारी
रायपुर(छत्तीसगढ़ टाइम्स 24×7) राजधानी रायपुर नगर निगम क्षेत्र में अगस्त माह के पावन पर्वों के मद्देनजर कुल 5 दिनों तक मांस-मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा। यह निर्णय छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के परिपालन में लिया गया है। महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर निगम प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है।
नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी प्रीति सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार, स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त), श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (16 अगस्त), पर्युषण पर्व का प्रथम दिवस (19 अगस्त), श्रीगणेश चतुर्थी (26 अगस्त) तथा पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस (27 अगस्त) को रायपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत स्थित सभी मांस-मटन की दुकानों एवं पशुवध गृहों को पूर्णतः बंद रखा जाएगा।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इन पांचों तिथियों पर नगर निगम के जोन स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वच्छता निरीक्षकगण अपने-अपने क्षेत्रों में सतत निगरानी करते हुए आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित दुकानों से सामग्री जब्त की जाएगी तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
महापौर मीनल चौबे ने स्पष्ट किया है कि नगर निगम क्षेत्र के होटलों, रेस्टोरेंट्स और अन्य खाद्य विक्रेताओं पर भी यह आदेश लागू होगा। पर्व दिवसों पर मांस-मटन परोसने या बेचने की स्थिति में संबंधित संस्थान के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
निगम प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इन पावन पर्वों की मर्यादा बनाए रखते हुए प्रशासन को सहयोग करें।

Cheaf Editor of Chhattisgarhtimes 24×7