
अनवीनीकृत श्रमिकों का सत्यापन कर नवीनीकरण किया जाएगा
श्रम कल्याण मण्डल के सचिव ने दिए श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देश
रायपुर, 22 मई 2025(छत्तीसगढ़ टाइम्स 24×7)
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के सचिव श्री गिरीश रामटेके ने प्रदेश के सभी सहायक श्रमायुक्त एवं श्रमपदाधिकारियों को पत्र जारी कर कहा है कि श्रम कल्याण मण्डल के अंतर्गत अधिसूचित 60 प्रवर्गों में निर्माण श्रमिकों के पंजीयन की कार्यवाही की जाती है। जिसमें आपके जिले में पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिनके पंजीयन की वैद्यता अवधि 05 वर्ष पूर्ण होने पश्चात् योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर पाते है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम 1996 की धारा-17 के अनुसार निर्माण श्रमिकों से पंजीयन अभिदाय शुल्क की राशि लिया जाकर नवीनीकरण करने का प्रावधान है।
मण्डल के सचिव द्वारा इस संबंध में निर्देशित किया गया है कि, आपके जिले में छत्तीसगढ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के वर्ष 2008 से 2025 तक के पूर्व से ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिनका पंजीयन कार्ड की वैद्यता समाप्त हो गया है। उन श्रमिकों से पंजीयन/पंजीयन नवीनीकरण हेतु लगने वाले आवश्यक अभिलेख के साथ ऑनलाईन आवेदन संकलित किया जाकर पंजीयन एवं नवीनीकरण के मण्डल द्वारा जारी अधिसूचना का पालन करते हुए नवीनीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा है।
साथ ही जिले में पंजीयन नवीनीकरण के लंबित आवेदनों को जिले के मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्र, आयोजित समाधन शिविर, जिला प्रशासन के जन समस्या निवारण शिविर एवं मोबाईल रजिस्ट्रेशन वैन के माध्यम से आयोजित होने वाले शिविर के माध्यम से आवेदन संकलन की कार्यवाही की जाए ।

Cheaf Editor of Chhattisgarhtimes 24×7