
Krishna Janmashtami 2026: 4 सितंबर को छत्तीसगढ़ में रहेगा शुष्क दिवस, शराब की सभी दुकानें रहेंगी बंद
रायपुर(छत्तीसगढ़ टाइम्स 24×7)श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन ने 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को पूरे प्रदेश में ‘शुष्क दिवस’ (Dry Day) घोषित किया है। वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए प्रदेशभर में शुष्क दिवस के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
आदेश के अनुसार, 4 सितंबर को छत्तीसगढ़ की सभी देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें बंद रहेंगी। इसके साथ ही रेस्टोरेंट बार, होटल बार, क्लब, अहाता तथा शराब बेचने या परोसने वाले सभी लाइसेंसी प्रतिष्ठानों को भी बंद रखना अनिवार्य होगा।
होटल-रेस्टोरेंट और क्लब में भी शराब पर रोक
शुष्क दिवस के दौरान किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब या अन्य प्रतिष्ठान अथवा व्यक्ति को मदिरा बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी। यह प्रतिबंध गैर-मालिकाना क्लब, रेस्टोरेंट और स्टार होटलों पर भी लागू रहेगा।
इसके अलावा शुष्क दिवस की अवधि में मदिरा का व्यक्तिगत रूप से भंडारण करने तथा गैर-लाइसेंसी परिसरों में शराब रखने पर भी रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर शराब जब्त करने के साथ संबंधित व्यक्ति या प्रतिष्ठान के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
अवैध शराब के खिलाफ चलेगा विशेष जांच अभियान
शुष्क दिवस के दौरान अवैध शराब के परिवहन, संग्रहण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग को विशेष निगरानी और कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
इसके लिए जिला आबकारी कार्यालयों के साथ-साथ संभागीय एवं राज्य स्तरीय उड़नदस्तों को भी सक्रिय किया जाएगा। जांच दल संभावित अवैध शराब भंडारण स्थलों और संदिग्ध वाहनों की जांच करेंगे।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित दोषियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
खास बात: जन्माष्टमी के अवसर पर घोषित शुष्क दिवस के कारण 4 सितंबर को पूरे छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री और परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

Cheaf Editor of Chhattisgarhtimes 24×7




