
एल्विश यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सांप के जहर मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक
नई दिल्ली। यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उनके खिलाफ सांप के जहर मामले में निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस जे. बागची की पीठ ने इस मामले में एल्विश यादव द्वारा दायर याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता गौरव गुप्ता को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
दरअसल, एल्विश यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ट्रायल कोर्ट में चल रही सुनवाई, आरोप पत्र और मुकदमे की प्रक्रिया को चुनौती दी थी। उनका कहना है कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद और झूठे हैं तथा उन्हें बिना किसी पुख्ता सबूत के फंसाया गया है।
गौरतलब है कि नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ एक रेव पार्टी में अवैध रूप से सांपों और उनके जहर के इस्तेमाल का मामला दर्ज किया था। पुलिस और वन विभाग की संयुक्त जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया, जिसमें यह भी उल्लेख किया गया कि पार्टी में शामिल कुछ विदेशी नागरिकों द्वारा मनोरंजन के लिए सांप के जहर का सेवन किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब इस मामले में ट्रायल कोर्ट में अगली सुनवाई तक कोई कार्यवाही नहीं होगी। अदालत ने राज्य सरकार और शिकायतकर्ता से इस याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है।
यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई के इंतजार में है। वहीं, एल्विश यादव का कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है।

Cheaf Editor of Chhattisgarhtimes 24×7