
नया दुकान एवं स्थापना अधिनियम लागू, अब ऑनलाइन होगा पंजीयन
मुंगेली(छत्तीसगढ़ टाइम्स 24×7) 27 फरवरी 2025 छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रम विभाग की 13 फरवरी 2025 की अधिसूचना के तहत छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 को निरस्त कर छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 को लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) नियम, 2021 भी प्रभावशील हो गया है।
जिला श्रम पदाधिकारी ने बताया कि पहले दुकान एवं स्थापनाओं का पंजीयन नगरीय प्रशासन विभाग के अंतर्गत नगरीय निकायों द्वारा किया जाता था। लेकिन अब छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 के प्रभावशील हो जाने के पश्चात 10 या अधिक श्रमिकों/कर्मचारियों वाले सभी दुकानों एवं स्थापनाओं का पंजीयन श्रम विभाग के जिला कार्यालयों द्वारा किया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया श्रम विभाग के पोर्टल www.shramevjayate.cg.gov.in पर ऑनलाइन होगी।

Cheaf Editor of Chhattisgarhtimes 24×7