
प्रेमिका से दुष्कर्म के बाद 52 बार पेचकस से वार कर की थी हत्या, आरोपी को उम्रकैद

कोरबा(छत्तीसगढ़ टाइम्स 24×7) छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में दुष्कर्म के बाद प्रेमिका की हत्या के चर्चित मामले में जिला न्यायालय ने आरोपी प्रेमी सहबान खान को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म), 302 (हत्या) और SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(W) के तहत दोषी मानते हुए आजीवन सश्रम कारावास और 75 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त 18 माह की कारावास भुगतनी होगी।
क्या है पूरा मामला
यह वारदात 24 दिसंबर 2022 की है। जशपुर निवासी 30 वर्षीय सहबान खान गुजरात से फ्लाइट लेकर कोरबा आया था और यहां एक होटल में रुका था। फोन पर बातचीत के बाद वह युवती के घर पहुंचा। मुलाकात के दौरान दोनों के बीच विवाद हुआ। इस दौरान आरोपी ने पहले युवती से जबरन शारीरिक संबंध बनाए और फिर पेचकस से 52 बार वार कर उसकी हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद सहबान मौके से फरार हो गया था।
पुलिस को मिले अहम सबूत
घटनास्थल से पुलिस ने खून से सना पेचकस, आरोपी के जूते, शर्ट, ईयरफोन और कंडोम पैकेट सहित कई अहम सबूत जब्त किए थे। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया।
अदालत में हुई सुनवाई
विशेष लोक अभियोजक रमेश सिंह यादव ने अदालत में आरोपी के खिलाफ कठोर दंड की मांग की। विशेष न्यायाधीश (SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम) जयदीप गर्ग की अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर सहबान खान को दोषी करार दिया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई।

Cheaf Editor of Chhattisgarhtimes 24×7




